EPFO High Pension Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी-खाताधारकों के लिए अहम खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पात्र सदस्यों को अधिक पेंशन विकल्प चुनने का अवसर दिया है,जिसके लिए आवेदन 3 मई तक किए जा सकते हैं। 1 सितंबर, 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। 23 अप्रैल,2023 को ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है,जिसमें संयुक्त सत्यापन विकल्प के लिए आवेदन करने का सही तरीका बताया गया है।
EPFO New Circular Released
ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में तीन बातों को स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले,उच्च पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन जमा करने के बाद क्या होगा। दूसरा,सयुक्त आवेदन पत्र में कोई गलती हो तो क्या करें। तीसरा,यदि नियोक्ता द्वारा संयुक्त आवेदन पत्र को मंजूरी नहीं दी जाती है तो क्या करें। इसके लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति निधि संगठन के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके तहत सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा.
ऐसे करें आवेदन EPFO New Circular Released
- परिपत्र के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना- 1995 (ईपीएस 95) के तहत पात्र पेंशनभोगी बढ़ी हुई पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उच्च पेंशन विकल्प को चुनने के लिए प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा,डिजिटल रूप से लॉग इन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आवेदक को एक रसीद संख्या दी जाएगी।
- संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय प्रभारी उच्च पेंशन के साथ संयुक्त विकल्प के लिए आवेदन किए गए मामले की जांच करेंगे और आवेदक को ई-
- मेल/डाक और बाद में एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे।
- संयुक्त आवेदन पत्र जमा करने के बाद ईपीएफओ का फील्ड कार्यालय इसकी जांच करेगा।
- एक बार जब आवश्यक दस्तावेज पूरे हो जाते हैं और नियोक्ता द्वारा वेतन विवरण जमा कर दिया जाता है, तो इसे ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा से सत्यापित किया जाएगा।
- एक बार डेटा सत्यापित हो जाने के बाद, ईपीएफओ बकाया राशि की गणना करेगा और बकाया राशि को क्रेडिट या स्थानांतरित करने के लिए एक आदेश पारित किया जाएगा।
- किसी भी विसंगति के मामले में, नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को ईपीएफओ द्वारा सूचित किया जाएगा। उन्हें सही जानकारी देने के लिए एक
- महीने का समय दिया जाएगा और इसकी जानकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दी जाएगी।
जानिए किसे और कैसे मिलेगा फायदा EPFO New Circular Released
इसमें 31 अगस्त 2014 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस में शामिल होने वालों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना के मौजूदा नियमों के मुताबिक पेंशन की अधिकतम सीमा 1000 रुपये तय की गई थी। केवल 15,000, यानी भले ही किसी व्यक्ति का वेतन रु। 50,000, तो उन्हें केवल रुपये तक निवेश करने का मौका मिलता था। पैसा जमा होता था, लेकिन यह सीमा बढ़ा दी गई है।
अब ईपीएफओ के सदस्य एक सितंबर 2014 तक अपने मूल वेतन का 8.33 फीसदी जमा कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। जिन कर्मचारियों के आवेदन पूर्व में अस्वीकृत कर दिए गए थे, उनके लिए आवेदन पत्र पोर्टल लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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