EPFO Pension : नई दिल्ली ईपीएफओ उच्च पेंशन योजना उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले शेयरधारकों के मूल वेतन के 1.16 प्रतिशत के अतिरिक्त योगदान को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान से प्रबंधित किया जाएगा।
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श्रम मंत्रालय ने बुधवार शाम जारी बयान में कहा,भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 फीसदी योगदान में से 1.16 फीसदी अतिरिक्त योगदान लेने का फैसला किया गया है,ईपीएफ और एमपी अधिनियम के साथ-साथ कोड ( सामाजिक सुरक्षा पर कोड ) कर्मचारियों से पेंशन फंड में योगदान की परिकल्पना नहीं करता है।
क्या है मौजूदा व्यवस्था,जानिए EPFO Pension
वर्तमान में, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना ( ईपीएस ) में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत भुगतान करती है। ईपीएफओ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता मूल वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं। नियोक्ताओं के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है और बाकी 3.67 फीसदी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है।
जानिए ज्यादा पेंशन पाने वालों के लिए क्या बदलेगा EPFO Pension
अब वे सभी ईपीएफओ सदस्य, जो उच्च पेंशन पाने के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की सीमा से अधिक अपने वास्तविक मूल वेतन का योगदान करने का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें ईपीएस के लिए इस अतिरिक्त 1.16 प्रतिशत का योगदान नहीं करना होगा।
अधिक पेंशन चुनने की समय सीमा 3 मई तक थी।EPFO Pension
उपरोक्त को लागू करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 मई, 2023 को दो अधिसूचनाएं जारी की हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर 2022 के फैसले के सभी निर्देशों का अनुपालन पूरा हो गया है
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