Employees leave : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है

Employees leave : कर्मचारी विशेष अवकाश कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें छुट्टी का लाभ मिलेगा.इसके लिए नियम में संशोधन किया गया है.इसके साथ ही नीतियां और निर्देश भी तय किए गए हैं.केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिनों की विशेष छुट्टी ( Employees leave ) दी जाएगी.कर्मचारी विशेष के लिए अच्छी खबर है। उन्हें छुट्टी का लाभ मिलेगा.इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अवकाश नियमावली तैयार की गयी है.वहीं,पहले के नियम में भी संशोधन किया गया है.जिसके तहत छुट्टियां 12 दिन और बढ़ा दी गई हैं.

विशेष आकस्मिक अवकाश लाभ Employees leave

केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं.अंगदान के लिए प्रोत्साहित होने वाले कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में कोई भी कर्मचारी अंगदान करेगा। उनकी बड़ी सर्जरी को देखते हुए उन्हें 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाएगी.

अवकाश नियम में संशोधन Employees leave

अप्रैल 2023 में इस नियम में महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा छुट्टियां 12 दिन से बढ़ा दी गईं। बता दें कि पहले इस काम के लिए कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी दी जाती थी.जिसे बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया है.डीओपीटी की ओर से जारी आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारी की ओर से शरीर का कोई भी अंग दान करना एक बड़ी सर्जरी मानी जाती है.ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ रिकवरी में भी समय लगता है। जिसके चलते छुट्टी नियम में संशोधन किया गया है.

उन्हें लाभ नहीं मिलेगा Employees leave

इसे 25 अप्रैल 2023 से पूरे देश में लागू कर दिया गया. DOPT की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि CCS अवकाश नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.रेलवे कर्मचारियों समेत अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

ये हैं नियम Employees leave

संशोधित नियम के तहत सर्जरी और उसके बाद ठीक होने के लिए छुट्टी की अधिकतम सीमा 42 दिन होगी.पहले इसे 30 दिन के लिए रखा गया था.अब इसमें 12 दिन का इजाफा किया गया है.कर्मचारियों को भी छुट्टी ( Employees leave ) तभी मिलेगी जब सरकार की ओर से पंजीकृत डॉक्टर की सिफारिश पर अंगदान किया जाएगा। यह अवकाश सभी जीवित दाताओं को प्रदान किया जाएगा। लाभ तभी दिया जाएगा जब मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार सरकारी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अनुदान के लिए विधिवत मंजूरी दी जाएगी।

आकस्मिक अवकाश के लाभ Employees leave

वहीं,मौजूदा नियम के तहत कर्मचारियों को किसी भी कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश के रूप में 30 दिन की छुट्टी अनिवार्य रूप से मिलेगी,जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों की विशेष छुट्टी दी जाएगी.

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