EPFO Nomination News : PF खाताधारकों के लिए काम की बात, ई-नॉमिनेशन करने के ये तीन फायदें

EPFO Nomination News : पेंशन फंड प्रबंधन निकाय ईपीएफओ पिछले कुछ समय से ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) का अभियान चला रहा है ! आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद पीएफ ( PF ) खाताधारकों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है ! हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) की तमाम कोशिशों के बाद भी कई ऐसे पीएफ खाताधारक हैं ! जिन्होंने अभी तक नॉमिनी ( Add Nominee ) को नहीं जोड़ा है !

EPFO Nomination News

हाल ही में केंद्र सरकार ( Central Government ) ने सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य कर दिया है ! इसके तहत कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकता है ! यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो किसी कारणवश कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को पीएफ खाते ( PF Account ) में जमा राशि निकालने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ! अगर आपने अभी तक नॉमिनी ( Nominee ) को अपने पीएफ खाते से नहीं जोड़ा है तो आपको बता दें कि इसके कई नुकसान हैं !

पीएफ खाते से बिना दिक्कत निकाल पाएंगे पैसे

अगर किसी पीएफ खाताधारक ने अभी तक नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ! अगर आप नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, तो पीएफ खाते ( PF Account ) से पैसे निकालना मुश्किल होगा ! ऐसे में पीएफ खाताधारक सिर्फ मेडिकल जरूरत और कोविड-19 एडवांस के लिए ही पैसा निकाल सकेंगे ! ऐसे खाताधारक किसी अन्य कार्य के लिए पीएफ ( Provident Fund ) खाते से निकासी नहीं कर सकेंगे ! अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी आपात स्थिति में बिना किसी परेशानी के पीएफ खाते से पैसे निकाल सकें, तो इसके लिए जल्दी से ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) करें !

पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम का भी फायदा

ईपीएफओ प्रोविडेंट फण्ड के अलावा, Employees Provident Fund Organization ​​अपने ग्राहकों को कुछ सुरक्षा भी प्रदान करता है ! इनमें कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना प्रमुख हैं ! अगर आप ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) नहीं कराते हैं तो आपको इन दोनों सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा ! इसके अलावा एक और बड़ा फायदा यह है कि ई-नॉमिनेशन करने पर आपके परिवार को सुरक्षा कवर भी मिलता है ! अगर कोई अनहोनी होती है, तो आपके आश्रित पीएफ ( PF ) के पैसे का दावा कर सकते हैं ! यदि आप वहां नहीं हैं तो यह उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा !

ई-नॉमिनेशन की नहीं है कोई डेडलाइन

ई-नामांकन ( E-Nomination ) के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ! पिछले साल खबरें थीं कि 31 दिसंबर 2021 के बाद ई-नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता है ! इसके बाद ईपीएफओ ( EPFO ) ने डेडलाइन को लेकर कहा था कि 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ई-नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ने अब सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है !

यह प्रयास पीएफ ( PF ) खाताधारकों के आश्रितों को सुरक्षा मुहैया कराने का है ! अगर पीएफ खाताधारकों के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो आश्रितों को नॉमिनी बनाकर रखने से उन्हें बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षा मिलती है ! ईपीएफओ ( EPFO ) ने यह सुविधा भी दी है कि खाताधारक जितनी बार चाहे नॉमिनी बदल सकता है !

ऐसे करें घर बैठे ई-नॉमिनेशन (EPFO Nomination News)

  • सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ​​की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें !
  • अब आपको यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा !
  • मैनेज सेक्शन में जाएं और लिंक ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) पर क्लिक करें ! अब नामांकित व्यक्ति का नाम, फोटो और अन्य विवरण जमा करें !
  • एक से अधिक नॉमिनी ( Nominee ) जोड़ने के लिए Add New बटन पर क्लिक करें !
  • परिवार बचाओ विवरण (Save Family Details) पर क्लिक करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है !

इसी के साथ आपको अपनी पासबुक देखने में भी दिक्तत आएगी ! अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) की वेबसाइट पर जाकर अपनी पासबुक एक्सेस करना चाहते हैं ! तो आपके सामने ई-नॉमिनेशन फाइल ( E-Nomination File ) करने के लिए एक पॉप-अप विंडो खुलेगी ! अगर आप इसे फाइल नहीं करते हैं, तो पॉप-अप विंडो आपकी स्क्रीन से नहीं हटेगी !

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