EPFO Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ने 29 दिसंबर, 2022 को एक परिपत्र जारी किया है। जारी सर्कुलर में कर्मचारियों को उच्च पेंशन फंड ( Pension Funds ) पाने के लिए पात्रता शर्तों के बारे में बताया गया है और वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।
EPFO Pension Scheme
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ कार्यालय के लिए कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना ( EPS ) 2014 को लेकर नया आदेश जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन फंड ( Pension Funds ) योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 किया जाए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं को भी आदेश दिया था. कर्मचारी के वेतन का 8.33% उसके ईपीएफओ ( EPFO ) में योगदान करें।
उच्च पेंशन आवेदन की अंतिम तिथि तीसरी बार बढ़ाई गई
अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी ज्यादा पेंशन फंड ( Pension Funds ) यानी उन्हें मिलने वाली रकम चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया 11 जुलाई 2023 तक पूरी की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादा पेंशन के लिए कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के यूनिफाइड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी समयसीमा तीसरी बार बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी गई है.
Employees’ Provident Fund Organization : पेंशन के लिए EPF को आवेदन भेजना होगा
उच्च पेंशन फंड ( Pension Funds ) के लिए भरे जाने वाले संयुक्त विकल्प में कर्मचारी को अपने नियोक्ता से भी सहमति लेनी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के मुताबिक, कर्मचारियों की सैलरी का ब्योरा नियोक्ता को भेजना होगा. देशभर में पेंशनभोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए नियोक्ता को भी तीन महीने का समय दिया गया है.
EPFO हायर पेंशन का लाभ किसे मिलेगा
जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य थे और उसके बाद भी सदस्य बने रहे, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप 10 साल से अधिक समय से कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS ) के साथ सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हों। आपको 1 सितंबर 2014 से पहले और बाद में सरकार के लिए काम करना होगा।
Employees’ Provident Fund Organization ने पेंशन स्कीम के नियमों में अहम बदलाव किए हैं
अगस्त 2014 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ने EPS के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया. जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई. इसके साथ ही कर्मचारियों को विकल्प दिया गया कि वे अपने वास्तविक मूल वेतन के अनुसार ईपीएस ( EPS ) में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं, पेंशन फंड ( Pension Funds ) अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसके मूल वेतन से ईपीएस में योगदान 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा के मुताबिक किया जाएगा.
EPFO Pension Scheme : सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन स्कीम को लेकर यह आदेश दिया
वर्ष 2014 में सभी कर्मचारियों को इस योजना को चुनने के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई थी। जिसे बाद में कुछ शर्तों के साथ 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन फिर कई कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि 2014 में पेंशन फंड ( Pension Funds ) स्कीम में किए गए बदलावों को समझने और स्कीम चुनने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है. जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) को सभी पात्र सदस्यों के लिए उच्च पेंशन विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा। समय देना होगा.