EPS Pension Scheme : इस फॉर्मूले से कई गुना बढ़ गई EPS पेंशन, समझें “33+2= 35/70×50,000”

EPS Pension Scheme 2022-23 : निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन कई गुना बढ़ सकती है। ईपीएफओ बोर्ड जल्द ही इस पर बड़ा फैसला ले सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) 95 के तहत पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की जा सकती है।

EPS Pension Scheme 2022-23

कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन का मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है। अब तक इसे कई तरह से सुना जा रहा है। संघ लगातार इसकी समय सीमा खत्म करने की मांग कर रहा है। अगर यह फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो कर्मचारियों की पेंशन में 333 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है. आपको बता दें कि ईपीएस के तहत पेंशन पाने की शर्त में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल तक का वेटेज दिया जाता है।

Employee Pension Scheme में पेंशन कैसे बढ़ेगी?

यदि कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कार्यरत है और 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) प्राप्त करना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15000 रुपये ही की जायेगी चाहे कर्मचारी 20000 रुपये के मूल वेतन में हो या 30000 रुपये के . . पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 14 साल पूरे होने पर कर्मचारी को 2 जून 2030 से करीब 3000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा !

EPS Pension Scheme 2022-23 में सैलरी में 333 फीसदी की बढ़ोतरी होगी

आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा समय तक लगातार ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में दो साल और जुड़ जाते हैं। इस प्रकार कर्मचारी की 33 वर्ष की सेवा पूरी हो जाती है लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) की पेंशन की गणना 35 वर्ष के लिए की जाती है। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है !

पात्रता : Employees’ Provident Fund Organisation

  • उम्मीदवारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) का सदस्य होना चाहिए।
  • प्रारंभिक पेंशन के लिए उम्मीदवार की आयु 50 वर्ष और नियमित पेंशन के लिए 50 वर्ष
  • उम्मीदवार की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
  • यदि आप 2 वर्ष के लिए पेंशन टालते हैं, तो आप 4% प्रति वर्ष की दर से कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  • इसके लिए आपको कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।

Employees’ Provident Fund Organisation 10 साल तक सेवा देने वालों को लाभ मिलेगा

अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो वह कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) राशि निकालने का पात्र नहीं होगा। कर्मचारी के कंपनी छोड़ने के बाद और नया काम शुरू करने से पहले ही ईपीएस की रकम निकाली जा सकती है। ईपीएस राशि निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर फॉर्म 10सी का दावा किया जा सकता है। ईपीएस राशि को ऑनलाइन निकालने के लिए, कर्मचारी के पास यूएएन होना चाहिए और केवाईसी विवरण यूएएन से जुड़ा होना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) नियमों के कारण ईपीएस निकासी की अनुमति नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने जितने साल काम किया है, उसके आधार पर ईपीएस राशि का एक हिस्सा ही लिया जा सकता है।

ऐसे चेक करें EPS Balance : EPS Pension Scheme 2022-23

  1. उम्मीदवारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इसके बाद मेन्यू के तहत ‘For Employees’ पर क्लिक करें।
  3. अगले पेज पर ‘Member Passbook’ पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा डिटेल्स डालें।
  5. अगले पृष्ठ पर विभिन्न सदस्य आईडी प्रदर्शित की जाएंगी।
  6. योगदान की गई कुल पेंशन राशि ‘Pension Contribution’ कॉलम के अंतर्गत प्रदर्शित की जाएगी।
  7. इसके बाद आप स्टेटमेंट का प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकेंगे।

Employee Pension Scheme का पहले क्या था नियम

इससे पहले, रोजगार बदलते समय, आपको इसे प्रमाणित करने के लिए दो फॉर्म जमा करने पड़ते थे। ‘फॉर्म 11’ जमा करना था कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) योजनाओं के सदस्य हैं और फॉर्म 13 आपके पीएफ बैलेंस को पिछली फर्म से वर्तमान फर्म में स्थानांतरित करने के लिए है। यदि किसी के पास EPS डेटाबेस में केवाईसी के साथ मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और आधार संख्या है, तो दोनों के लिए एक समग्र फॉर्म 11 पर्याप्त है। सभी कर्मचारी इस कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) का लाभ ले सकतें है !

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