Investment Tips For Tax Saving : नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही वेतनभोगी व्यक्ति टैक्स सेविंग स्कीम ( Tax Saving Scheme ) में निवेश करना शुरू कर देते हैं ! जानकारों के मुताबिक नए वित्त वर्ष में ही निवेश ( Investment ) की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए ! उसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है ! अगर आप भी अपना Tax बचाना चाहते है तो यहाँ दी गयी योजनाओ में निवेश शुरू कर सकते है !
Investment Tips For Tax Saving
वित्तीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है टैक्स की प्लानिंग ( Tax Planning ) करना ! अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्स की योजना बना लेते हैं तो आपको निवेश की गणना करने और अधिकतम टैक्स बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है ! अगर आप भी अलग-अलग स्कीमों में निवेश करते हैं तो आपको अच्छी रिटर्न स्कीम और टैक्स सेविंग ( Tax Saving ) दोनों का फायदा मिलेगा ! तो आइए हम आपको उन Tax Saving Schemes के बारे में बताते हैं जिनमें आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है !
Public Provident Fund (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें निवेश करने पर आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा ! इस स्कीम में आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं ! इस योजना में निवेश ( Investment ) करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं ! निवेश की गई राशि पर आपको 7.1% का रिटर्न मिलता है !
15 साल की अवधि पूरी होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना पीपीएफ खाता ( PPF Account ) बंद कर सकता है ! ध्यान देने वाली बात यह है कि परिपक्वता की तारीख पीपीएफ खाता खोलने की तारीख से नहीं होती है ! पीपीएफ खाताधारक ( PPF Account Holder ) खुद को, पति या पत्नी और बच्चों को घातक बीमारियों से बचाने जैसी स्थिति में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकता है !
National Pension Scheme (NPS Tax Saving Scheme )
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है जिसमें निवेश करने पर आपको आयकर छूट का लाभ मिलता है ! इसमें आपको दो तरह के निवेश विकल्प मिलते हैं ! पहला टियर 1 है जिसमें आयकर की धारा 80CCD(1) के तहत छूट उपलब्ध है ! वहीं दूसरी ओर टियर 2 जिसमें आयकर की धारा 80CCD(1B) के तहत छूट मिलती है ! NPS में आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है !
इस राष्ट्रीय पेंशन योजना ( National Pension Scheme ) में ग्राहक अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं ! यदि ग्राहक कोई विकल्प नहीं चुनता है, तो पैसा डिफ़ॉल्ट रूप से ओडरेट लाइफ साइकिल फंड में निवेश किया जाता है ! वार्षिकी की खरीद में निवेश ( Investment ) की गई राशि पर भी कर से पूरी तरह छूट है ! इस National Pension System में ग्राहक अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं ! यदि ग्राहक कोई विकल्प नहीं चुनता है, तो पैसा डिफ़ॉल्ट रूप से ओडरेट लाइफ साइकिल फंड में निवेश किया जाता है !
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना ( SSY ) में निवेश करें ! इस योजना के तहत आपको 7.6 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है ! इसमें निवेश करके आप आयकर की धारा 80सी के तहत छूट पा सकते हैं ! Sukanya Samriddhi Account खोलने की तारीख से 21 साल बाद या बेटी के 18 साल की होने पर शादी के समय परिपक्व होता है ! सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के तहत खाता खोलने के लिए, आपको फॉर्म के साथ अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा !
Post Office या बैंक इसके साथ ही माता-पिता का पहचान पत्र जमा करना होगा ! एक बार जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है या 10 वीं कक्षा पूरी कर लेती है ! तो उसे खाते से पैसे निकालने की अनुमति दी जाती है ! अगर आप खुद को और अपने परिवार को बीमारियों पर होने वाले खर्च से सुरक्षित रखना चाहते हैं ! तो हेल्थ इंश्योरेंस ( Health Insurance ) खरीदें ! आपको पति, पत्नी और बच्चों की बीमा पॉलिसी पर 25,000 रुपये और पैरेंट पॉलिसी पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी !
यह भी पढ़े :- Post Office Online Payment Update : अब घर बैठे ही इन स्कीम का पेमेंट करें ऑनलाइन, पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं