ITR Filing : कल तक नहीं फाइल कर पाएं हैं ITR, न हों परेशान, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं जमा

ITR Filing : आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के मुताबिक, 31 जुलाई शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे ! क्या आप भी 31 जुलाई 2023 तक अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं? तो हम आपको बता दें कि बिना जुर्माने के ITR  ( Income tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है। अब अगर आप समय सीमा के बाद आईटीआर फाइल ( ITR File ) करते हैं तो आपको लेट फाइन देना होगा। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न ( ITR Return ) दाखिल कर सकते हैं लेकिन जुर्माने के साथ।

ITR Filing

आयकर विभाग ( Income Tax Department ) का कहना है कि अगर आप 31 तारीख के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लेट फाइन देना होगा। लेट आईटीआर ( ITR ) जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2023 तक दाखिल किया जा सकता है। अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा के बाद अपना आईटीआर दाखिल ( ITR File ) करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये या उससे कम है उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा ! अगर ITR ( Income tax Return ) 31 दिसंबर 2023 के बाद फाइल किया जाता है तो जुर्माने की रकम 10,000 रुपये होगी ! यानी यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा !

Income Tax Department

अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी बकाया है तो देर से रिटर्न ( ITR Return ) दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर आपसे उस रकम पर ब्याज भी वसूला जाएगा। यह आपके मामले पर भी निर्भर करता है. यदि कोई कर बकाया नहीं है, तो करदाताओं को केवल आईटीआर देर से दाखिल ( ITR File ) करने के कारण इस ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है !

ITR File न करने पर होगा ये नुकसान

  • अगर इनकम टैक्सपेयर्स बीते वित्र वर्ष के दौरान अर्जित किए गए धन पर मौजूदा एसेसमेंट इयर में आईटीआर फाइल ( ITR File ) नहीं करते हैं !
  • तो वे इस दौरान हुए घाटे को अगले वित्त वर्ष में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे !
  • इसके अलावा अगर इनकम टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं !
  • तो धारा 270ए के तहत नहीं बताए गए ! इनकम पर 200 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है !
  • अगर कोई इनकम टैक्सपेयर्स आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना आईटीआर फाइल करता हैं !
  • तो उन्हें आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है !

जाना होगा जेल : ITR Filing

यदि कोई व्यक्ति मैसेज मिलने के बाद भी जानबूझकर देर से रिटर्न ( ITR Return ) दाखिल करता है तो आयकर अधिकारी अभियोजन प्रक्रिया नामक कार्रवाई कर सकता है। आईटीआर दाखिल ( ITR File ) न करने पर तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है ! अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है ! आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किया है !

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