ITR Filing Deadline : अगर समय पर चाहिए अपना इनकम टैक्स रिफंड, तो इस फाइनल स्टेप को न भूलें

ITR Filing Deadline : भारत में आईटीआर ( Income Tax Return ) फाइलिंग के माध्यम से अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए हम सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष में अपने खर्चों और आय के बारे में बताते हैं। इस पूरी प्रक्रिया यानी आईटीआर रिटर्न ( ITR Return ) को फाइल करने के लिए कई चरणों का पालन करना होता है। इसमें भी अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप इसमें चूक गए तो आपका रिफंड फंस सकता है। यह आखिरी चरण तय करता है कि आपको अपना रिफंड समय पर मिलेगा या नहीं।

ITR Filing Deadline

आपका आईटीआर ( Income Tax Return ) रिटर्न तभी दाखिल माना जाता है जब आप अपनी ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। सत्यापन के बाद आपका आईटीआर ई-सत्यापित माना जाता है। अगर आप ई-वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा ! यह कदम सबसे महत्वपूर्ण है. इसे आईटीआर फाइलिंग ( ITR Filing ) का अंतिम चरण माना जाता है।

Income Tax Return दाखिल करने की आखिरी तारीख

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल ( ITR File ) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। हालांकि, कुछ श्रेणियां हैं जिनमें आईटीआर देर से दाखिल किया जा सकता है। करदाता अपना आईटीआर आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। करदाता अपना आईटीआर ( Income Tax Return ) ऑफलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयकर विभाग के पास जाना होगा !

समय पर ITR File करने के ये हैं फायदे

समय पर आईटीआर ( Income Tax Return ) दाखिल करने के कई फायदे हैं. इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको समय पर रिफंड मिल जाता है। आपको पहले से जमा किए गए अतिरिक्त टैक्स पर रिफंड मिलेगा. आईटीआर दाखिल ( ITR Return ) करने के लिए कई चरणों का पालन करना होता है। ITR पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद कई चरणों के बाद आईटीआर फाइलिंग का काम पूरा हो जाता है। फॉर्म-16, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट आदि जरूरी हैं !

ऐसे करें वेरिफिकेशन : ITR Filing Deadline

  • आयकर विभाग ( Income Tax Department ) का ई-फाइलिंग पोर्टल: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • ई-फ़ाइल मेनू से ई-सत्यापित रिटर्न पर क्लिक करें।
  • अपना पैन, असेसमेंट ईयर, आईटीआर एकनॉलेजमेंट नंबर, मोबाइल नंबर डालने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें।

अपनी ई-सत्यापन विधि चुनें. निर्देशों का पालन करें। आप आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार पर ओटीपी आएगा. ईवीसी आपके बैंक खाते से जेनरेट किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आ जाएगा !

ITR Filing Deadline : कैसे पता करें कि ई-वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं

जब आपका ई-वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एसएमएस आएगा. ट्रांजेक्शन आईडी के साथ मैसेज आएगा। साथ ही आपकी ई-मेल आईडी पर भी मेल भेजा जाएगा !

ITR 2022-23 में जुर्माना कब लगेगा

आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग ITR फॉर्म दाखिल किए जाते हैं। आईटीआर-1 और आईटीआर-4 बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाते हैं। हालांकि, अगर इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) भरने वाले लोग समय सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

दरअसल, इस साल ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में अगर कोई 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता है तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है. आप 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर ( Income Tax Return ) फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा !

Income Tax Return Latest Update

आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 जुलाई 2023 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके बाद भी अगर तय तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया जाता है तो उसके बाद ITR फाइल करने की रकम दोगुनी हो सकती है !

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