NPS Pension Scheme : अपनी पत्नी के नाम से खुलवाएं ये खाता, गारंटीड मिलेंगे 45 हजार रूपए पेंशन

NPS Pension Scheme : आज के समय में लोग अपने भविष्य के लिए पहले से ही निवेश करना शुरू कर देते हैं और अगर आप भी ऐसी किसी स्कीम की तलाश में हैं तो हम आपको नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) के बारे में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी के नाम पर एक खाता हो और उसमें हर महीने एक निश्चित रकम आए ताकि उसे घर के खर्च में मदद मिल सके। इसके लिए अब आप नेशनल पेंशन स्कीम ( NPS ) के जरिए एक जबरदस्त योजना का लाभ उठा सकते हैं।

NPS Pension Scheme

आप चाहें तो नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) के तहत खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में निवेश करने के बाद जब आपकी पत्नी 60 साल की हो जाएगी तो उसे सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। इस NPS योजना में निवेश करने पर आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलेगी। इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन ( Pension ) मिलनी चाहिए। इसके बाद आपकी पत्नी को बुढ़ापे में पैसों के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऐसे करें National Pension Scheme में निवेश

आप हर महीने या सालाना आधार पर अपनी पत्नी के नाम पर नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) में 1000 रुपये का निवेश शुरू कर सकते हैं। इस योजना में 7 साल की उम्र के बाद आपका NPS खाता मैच्योर हो जाता है और आप इसमें से अपना पैसा निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस चिल्ड्रेन प्लान को 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं।

NPS में हर महीने 45 हजार रुपये मिलेंगे

अगर आपकी पत्नी की उम्र इस समय 30 साल है और आप इस NPS स्कीम में हर महीने 5000 रुपये निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको 10 फीसदी ब्याज के साथ पैसा वापस मिल जाता है। इस तरह आपको नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) में 45 लाख रुपये मिलेंगे और हर महीने के हिसाब से आपको 45,000 रुपये मिलेंगे।

National Pension Scheme Latest Update

नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा योजना है, जिसमें आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे का प्रबंधन फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। इस पर आपको 10% से 11% तक का मुनाफा मिलता है। इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आपको हर महीने पेंशन ( Pension ) दी जाती है। इस NPS योजना में निवेश करने के बाद आपका बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाता है।

NPS Scheme से बाहर निकलने का नियम क्या है

पीएफआरडीए नियमों के अनुसार एनपीएस ( NPS ) ग्राहक मैच्योरिटी के समय अपने फंड का 40% का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, बाकी 60 फीसदी रकम एक बार में निकाली जा सकती है, लेकिन अगर यह रकम 5 लाख रुपये से कम है तो आप मेच्योरिटी के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आप 60 साल से पहले पेंशन ( Pension ) प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) कॉर्पस का कम से कम 80% इस्तेमाल करना जरूरी है ।

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