Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं.जारी निर्देश के तहत कहा गया है कि जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 या 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और एनपीएस ( NPS )के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) का लाभ दिया जा सकता है.केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को एक बार का विकल्प दिया जा सकता है.जिसमें एनपीएस ( NPS ) के कार्यान्वयन की अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्त पदों पर शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा।
Old Pension Scheme : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला,राज्य सरकारों को दिए निर्देश,इन्हें मिलेगा लाभ,होंगे पात्र
30 नवंबर तक काम पूरा करें ऐसे में जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) से जुड़ना चाहते हैं। वह 30 नवंबर तक इस पर विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं.जनवरी 2024 तक एकत्रित सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही एनपीएस ( NPS ) में उनके खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे।
आदेश जारी किये Old Pension Scheme
जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि कर्मचारी 30 नवंबर तक एकमुश्त विकल्प का लाभ उठा सकते हैं.वहीं,कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे.इसके बाद 31 मार्च 2024 तक उनके एनपीएस खाते बंद कर दिए जाएंगे.
ये होंगे नियम Old Pension Scheme
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 13 जुलाई को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है.उस पत्र के माध्यम से कहा गया था कि एआईएस अधिकारी जिन्हें किसी रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है या जिस पर भर्ती के लिए पहले विज्ञापन दिया गया हो या निर्धारित किया गया हो। इतना ही नहीं,एनपीएस ( NPS ) की अधिसूचना तिथि 22 दिसंबर, 2003 है और 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किया जाना चाहिए था। उन्हें अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के प्रावधानों के तहत ओपीएस को कवर करने के लिए एक बार का विकल्प दिया जा सकता है।
उन्हें लाभ मिलेगा Old Pension Scheme
पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2003,सिविल सेवा परीक्षा 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चुने गए एआईएस सदस्यों को इन प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा। इन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।इसके अलावा सेवा के वे सदस्य,जो अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे और सीसीएस पेंशन नियम 1972 या किसी अन्य समान नियम के तहत कवर किए गए थे।
वह डीओपीपीएंडडब्ल्यू के 3 मार्च 2003 के आईएस डीसीआरबी नियमों के तहत पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) के प्रावधान के तहत कवर किए जाने का विकल्प दिए जाने के पात्र हैं। सेवा के सदस्य द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प उस राज्य की सरकार के समक्ष रखा जाएगा जिसके कैडर में सेवा का सदस्य है।
यहां योजना लागू की गयी Old Pension Scheme
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) लागू की जा चुकी है राजस्थान,छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश,झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है,जबकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी.कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का इस्तेमाल किया गया.वहीं,मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है.
यह भी जाने : Old Pension Update : मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सिर्फ इन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ