Apki Beti Yojana 2023 : हर महीने बेटियों को मिलेंगे 25000 रूपए, लाभ पाने के लिए ऐसे करे आवेदन

Apki Beti Yojana 2023 : देश के छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर कई तरह की योजनाएं शुरू करती है। इसी प्रकार, राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जसिका नाम है राजस्थान आपकी बेटी योजना ( Rajasthan Apki Beti Yojana ) है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्ये की सभी बेटियों एव छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साही एव सहायता प्रदान की जायगी।

Apki Beti Yojana 2023

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है, इस राजस्थान आपकी बेटी योजना की शुरुआत राजस्थान ( Rajasthan ) के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। क्योंकि समाज में बेटियों के प्रति बहुत ही गलत सोच है। लोग अपनी बेटियों का शोक नहीं मनाना चाहते. वह चाहते हैं कि बेटियां सिर्फ घर संभालें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस राजस्थान आपकी बेटी योजना ( Rajasthan Apki Beti Yojana ) के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

Rajasthan सरकार ने शुरू की योजना

यह राजस्थान आपकी बेटी योजना ( Rajasthan Apki Beti Yojana ) सरकार द्वारा 2004-05 में शुरू की गई थी। इस योजना की एक खास बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल या अर्ध सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को ही मिल सकता है। राजस्थान ( Rajasthan ) के इच्छुक छात्र एवं छात्राएं जो इस योजना के तहत आवेदन करने की सोच रहे हैं वे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Rajasthan Apki Beti Yojana वित्तीय सहायता

राज्य सरकार इस प्रकार से छात्र-छात्राओं को वित्तीय एवं आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

कक्षा वित्तीय सहायता
Class 1 Rs 2100/-
Class 2 Rs 2100/-
Class 3 Rs 2100/-
Class 4 Rs 2100/-
Class 5 Rs 2100/-
Class 6 Rs 2100/-
Class 7 Rs 2100/-
Class 8 Rs 2100/-
Class 9 Rs 2500/-
Class 10 Rs 2500/-
Class 11 Rs 2500/-
Class 12 Rs 2500/-

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कैसे करें

यह योजना राजस्थान ( Rajasthan ) के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के लड़के और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक ₹1100 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ₹1500 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि अब राशि में ₹1000 की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान आपकी बेटी योजना ( Rajasthan Apki Beti Yojana ) के तहत कक्षा 1 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

Apki Beti Yojana का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल समाज की बेटियों के प्रति गलत सोच को बदलना और बेटियों और विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्योंकि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो शिक्षा तो पाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते. समाज की गलत सोच के कारण बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। सरकार द्वारा यह वित्तीय सहायता उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो सरकारी, सरकारी या अर्ध-सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिससे वह शिक्षा प्राप्त कर सकें और राज्य निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

Rajasthan Apki Beti Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान आपकी बेटी योजना की शुरुआत राजस्थान ( Rajasthan ) के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • राजस्थान आपकी बेटी योजना का लाभ केवल वही बेटी ले सकती है जो गरीबी रेखा से नीचे है।
  • इस योजना के माध्यम से कक्षा पहली से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आपकी बेटी योजना 2004-05 में शुरू की गई थी।
  • राजस्थान आपकी बेटी योजना ( Rajasthan Apki Beti Yojana ) का लाभ केवल राज्य के सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल या अर्ध-सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

Eligibility of Rajasthan Apki Beti Yojana

छात्रा को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ! प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को इस राजस्थान आपकी बेटी योजना ( Rajasthan Apki Beti Yojana ) का लाभ नहीं दिया जाएगा ! इस योजना का लाभ यह है कि छात्र गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहा हो। छात्र के माता-पिता या उनमें से किसी एक का निधन हो गया हो। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान ( Rajasthan ) का निवासी होना चाहिए।

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