Fasal Bima Yojana : किसानों के लिए क्यों जरूरी है पीएम फसल बीमा योजना? जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

Fasal Bima Yojana : पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) छोटे-सीमांत किसानों के लिए एक वरदान की तरह है जिनके लिए कृषि ही आय का एकमात्र स्रोत है। दरअसल, ऐसे किसान के पास ज्यादा पूंजी नहीं होती है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर किसानों को फसल पर मुआवजा मिलने से वे भारी आर्थिक नुकसान से बच जाते हैं ! आइये जानते है क्या है पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop insurance Scheme )?

Fasal Bima Yojana

पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) किसानों के हित के लिए चलाई गई योजना है। इसके तहत किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop insurance Scheme ) से सरकार देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुसीबत के समय मदद कर पाती है !

PM Fasal Bima Yojana का उद्देश्य

वर्ष 2016 में शुरू की गई इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop insurance Scheme ) का उद्देश्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है। अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) से किसानों को फसल खराब होने पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से आर्थिक मदद मिलती है। इसके अलावा वह दोबारा उसी उत्साह के साथ खेती की तैयारी कर सकते हैं.

इतना देना होगा Premium

अगर आप पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम बहुत कम है जिसे हर कोई भर सकता है। खरीफ फसल के लिए आपको बीमा राशि ( Crop Insurance ) का दो फीसदी तक प्रीमियम देना होगा वहीं, रबी फसल के लिए 1.5 फीसदी तक प्रीमियम देना होगा ! इसके अलावा बात करें बागवानी फसलों की तो इसमें आपको फसल की बीमा राशि का अधिकतम 5% प्रीमियम के रूप में देना होगा।

PM Crop Insurance Scheme : 31 जुलाई तक आवेदन करें

सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए आवेदन मांगे थे ! किसान 31 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर जाकर अपनी फसलों का बीमा जरूर करा सकते हैं। इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop insurance Scheme ) के तहत अगर किसान की फसल को व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो भी उसे इसका लाभ मिलेगा। पहले खराब फसल पर सामूहिक स्तर पर ही लाभ मिलता था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा दिया जाता है।

PM Fasal Bima Yojana के पोर्टल के माध्यम से आवेदन की विधि –

  • पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop insurance Scheme ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर Farmer Corner पर क्लिक करें।
  • अब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और यदि आपके पास खाता नहीं है तो अतिथि किसान के रूप में लॉगिन करें।
  • नाम, पता, आयु, राज्य आदि जैसी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें।

फसल क्षति की जानकारी 72 घंटे के अंदर दें

यदि किसी बीमित किसान को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बादी का सामना करना पड़ता है, तो वह नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से 72 घंटे के भीतर जानकारी दे सकता है। किसान पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) ऐप के माध्यम से किसान अपनी क्षतिग्रस्त फसल की जानकारी दे सकता है। इसके अलावा बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop insurance Scheme ) के नजदीकी कृषि कार्यालय में भी इसकी जानकारी दी जा सकती है और संबंधित बैंक शाखा और जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं।

PM Fasal Bima Yojana Latest Update

पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop insurance Scheme ) में उपरोक्त विकल्पों की जानकारी देने के बाद बीमा कंपनी एक अधिकृत व्यक्ति को खेतों का निरीक्षण करने के लिए भेजेगी। वह व्यक्ति खेतों में खराब हुई फसल का आकलन कर रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंपेगा. ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद किसान को उसका मुआवजा मिलता है ! पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोक सेवा केंद्र, संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी या किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

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