NPS-APY New Rules : पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA की दो पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है.एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित है।आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS ) या अटल पेंशन योजना ( APY ) में से किसी में निवेश करते हैं तो इस खबर से अपडेट रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA की दो पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है.नए नियम के तहत अब योजना से जुड़े सब्सक्राइबर भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम के जरिए अपना योगदान कर सकेंगे।
NPS-APY New Rules
इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटर की ओर से बताया गया कि अगर सब्सक्राइबर सुबह 9.30 बजे से अपना योगदान करता है तो उसे उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा.वहीं, 9.30 के बाद मिली रकम की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी। अब तक सब्सक्राइबर आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस (आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस) का उपयोग कर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे स्वैच्छिक योगदान भेज सकते थे। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।
एनपीएस क्या है,आपको पता होना चाहिए NPS-APY New Rules
एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित है। 2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों ( सशस्त्र बलों को छोड़कर ) के लिए अनिवार्य है। यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं। मई 2009 में,इसे निजी और असंगठित क्षेत्र में स्वैच्छिक आधार पर विस्तारित किया गया था।
अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव,जानिए यहां NPS-APY New Rules
दूसरी ओर,अटल पेंशन योजना ( APY ) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इस योजना के ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गारंटी के साथ न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। इन दोनों योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हैं। हाल ही में सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है।
यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा NPS-APY New Rules
इस बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए नियम के तहत आयकरदाता अब अटल पेंशन योजना ( एपीवाई ) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर दाता हो,आवेदन नहीं कर सकता है।
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