PMSYM Details 2023 : केंद्र और राज्य सरकारें इन मजदूरों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं ! इस पीएम श्रम योगी मानधन योजना ( PM Shram Yogi Maandhan Yojana ) का उद्देश्य यह है ! कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े ! 60 साल की उम्र तक कर्मचारी रोजाना कमाई करके अपना खर्चा चलाने में सक्षम होते हैं ! ऐसे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार पीएमएसवएम ( PMSYM ) चला रही है ! इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा हर महीने पेंशन मिलती है !
PMSYM Details 2023
सरकार श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन का लाभ देने के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना ( PM Shram Yogi Maandhan Yojana ) चला रही है। इस योजना के तहत निवेश करने पर हर श्रमिक को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे दर्जी, मोची, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाले लोग इस पीएमएसवएम ( PMSYM ) का लाभ उठा सकते हैं।
Shram Yogi Maandhan Yojana का लाभ लेने की मुख्य शर्तें
- निवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी संगठित क्षेत्र ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी का सदस्य) में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- आवेदन आयकर के दायरे में नहीं आता है.
- आवेदन के लिए बचत बैंक खाता/जन-धन खाता नंबर के साथ आधार कार्ड और आईएफएससी का होना जरूरी है.
PMSYM में कर्मियों को कितनी मिलेगी पेंशन
पीएमएसवएम ( PMSYM ) के तहत हर मजदूर को 3,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है. यह पेंशन कर्मचारियों के योगदान के आधार पर दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का योगदान करना होगा। इस पीएम श्रम योगी मानधन योजना ( PM Shram Yogi Maandhan Yojana ) में 50 फीसदी लाभार्थी 50 फीसदी और सरकार 50 फीसदी योगदान करती है. अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी या पति को पेंशन की रकम मिलेगी. ऐसे में हर पेंशनभोगी को सालाना 36,000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
PM Shram Yogi Maandhan Yojana में इन लोगों को लाभ मिलेगा
पीएम श्रम योगी मानधन योजना ( PM Shram Yogi Maandhan Yojana ) में असंगठित श्रमिक जैसे घर आधारित श्रमिक, सड़क विक्रेता, मध्याह्न भोजन श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि, निर्माण श्रमिक, बीड़ी, हथकरघा और चमड़े के श्रमिक या अन्य समान व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक इस पीएमएसवएम ( PMSYM ) के तहत अपना खाता खोल सकते हैं।
PMSYM Details 2023
पीएमएसवएम ( PMSYM ) के तहत कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा निवेश कर सकता है। अंशदायी योजना का मतलब है कि आपको इसमें निवेश करना होगा, जिसमें लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु होने पर यानी परिपक्वता अवधि के बाद उसे पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित राशि मिलेगी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना ( PM Shram Yogi Maandhan Yojana ) में वहीं लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।
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